छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश – न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी वियान खोब्रागड़े के पक्ष में 15 लाख रुपये एवं 6% प्रतिषत वार्षिक ब्याज का आदेश दिया है।
यह मामला वियान खोब्रागड़े और उनके परिवार के खिलाफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मेडिकल बीमा का लाभ न देने के मामले में है। परिवादी वियान खोब्रागड़े के पिता विजेंद्र खोब्रागड़े ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल बीमा करवाया था, लेकिन जब उन्हें इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, तो कंपनी ने उन्हें मदद नहीं की।
परिवादी वियान खोब्रागड़े के परिवार ने छिंदवाड़ा से बालाघाट जाते समय सिवनी के पास वाहन दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय एवं सदस्य मोहन सोनी ने इस मामले में सुनवाई की और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी वियान खोब्रागड़े के पक्ष में निर्णय दिया।
परिवादी के अधिवक्ता अनुपम गढ़ेवाल एवं अरुणा शर्मा,कृष्णम गढ़ेवाल ने इस मामले में पैरवी की ।