मध्य प्रदेशराज्य

ग्राहक से लापरवाही पर भारी पड़ी कंपनी, होम थिएटर केस में हर्जाने का फैसला

भोपाल
वारंटी अवधि में उपभोक्ता को खराब होम थिएटर बदलकर नहीं मिला। पांच साल की सुनवाई के बाद भी दुकानदार होम थिएटर की मरम्मत कर देने की बात कर रहा था। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि पांच साल बाद उस होमथिएटर की मरम्मत भी हो गई तो उसकी कोई कीमत नहीं बची। ऐसे में उपभोक्ता अपनी पूरी रकम पाने का हकदार है। उन्होंने सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 50 हजार रुपया और 15 हजार का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
 
यह है पूरा मामला
बताया गया कि बैरागढ़ निवासी अभिषेक शुक्ला ने 2020 में न्यू मार्केट स्थित मंगलम, प्रोम्पट सर्विस से सोनी कंपनी का एक होम थिएटर 50 हजार रुपये में खरीदा था। आठ माह बाद होम थियेटर खराब हो गया। शिकायत पर दुकानदार ने होम थियेटर को सुधार कर नहीं दिया,ना ही इसके बदले नया होम थियेटर या उसकी राशि दी।

जिला आयोग में दुकान संचालक ने तर्क रखा कि वारंटी अवधि में सिस्टम खराब हुआ है तो उसे सुधारकर दिया गया, लेकिन उपभोक्ता लेने नहीं आया और नए सिस्टम की मांग कर रहे थे। उपभोक्ता का कहना था, उन्होंने दुकान पर ही बजाकर देखा जिसमें समस्या जस की तस थी। लेकिन दुकानदार वही होम थिएटर देने पर आमादा था। दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों को देखने के बाद आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व प्रीति मुद्गल की बेंच ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button