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श्रम कानूनों में बड़े बदलाव पर पीएम मोदी: रोजगार और विकास को मिलेगी नई उड़ान

नई दिल्ली 
केंद्र सरकार ने शुक्रवार से नया श्रम कानून लागू कर दिया। इसे अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नए श्रम कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून हमारे श्रमिकों को और सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'आज हमारी सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। यह आजादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधारों में से एक है। यह हमारे श्रमिकों को अत्यधिक सशक्त बनाता है। यह अनुपालन को भी काफी सरल बनाता है और 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा देता है।' उन्होंने कहा कि ये संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और हमारे लोगों, विशेषकर नारी और युवा शक्ति को लाभकारी अवसर देने के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम करेंगी।
पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेगा जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत करेगा। ये सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे और विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देंगे।
वहीं श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक्स पर बताया कि आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिसमें सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दोगुने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100 प्रतिशत हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी, इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी जैसी सुविधाएं हैं।
उन्होंने यह भी लिखा कि यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे।

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