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कजाकिस्तान की सरकार की नकाब और हिजाब पर सख्ती, चेहरे ढकने पर प्रतिबंध

अस्ताना
 कजाकिस्तान में महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर नकाब या चेहरे को ढकने वाला कपड़ा नहीं पहन सकेंगी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने सोमवार को इस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून सार्वजनिक जगहों पर किसी को अपना चेहरा ढकने पर रोक लगाता है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे कजाकिस्तान की सरकार का ये आदेश इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि देश की 70 फीसदी आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। दुनियाभर में मुस्लिम महिलाओं के बड़े हिस्से में हिजाब (चेहरा ढकने) पहनने का चलन देखा जाता है। ऐसे में कजाकिस्तान सरकार के फैसले को देश के धार्मिक संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कानून में सीधेतौर पर किसी धर्म या धार्मिक पोशाक का जिक्र नहीं किया गया है।

मध्य एशियाई देशों में बीते कुछ समय में बुर्के और नकाब जैसे लिबास पर पाबंदी का चलन देखा गया है, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। कजाकिस्तान का नया कानून कहता है कि ऐसे कपड़े, जिनसे चेहरे को पहचाना नहीं जा सके। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर पहनने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि कुछ मामलों में इस कानून से छूट दी जाएगी। मेडिकल कारण, खराब मौसम, खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसे कपड़े पहनने की छूट होगी।

राष्ट्रपति ने क्या कहा है
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव ने इस चेहरे ढकने संबंधी नए कानून को देश में जातीय पहचान को बढ़ावा देने की तरफ एक कदम कहा है। उन्होंने कहा कि चेहरा छिपाने वाले कपड़े पहनने के बजाय राष्ट्रीय शैली के कपड़े पहनना ज्यादा बेहतर है। हमारे राष्ट्रीय कपड़े हमारी जातीय पहचान को खूबसूरती से दिखाते हैं, इसलिए हमें उन्हें खूब बढ़ावा देना चाहिए। टोकायेव ने देश की धर्मनिरपेक्षता बरकरार रखने पर भी जोर दिया है।

कजाकिस्तान सरकार ने इससे पहले, 2023 में एक अहम फैसला लेते हुए स्कूलों में हिजाब और नकाब पर रोक लगा दी थी। उस समय कजाकिस्तान सरकार ने छात्राओं और शिक्षिकाओं के स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाई थी।। कजाकिस्तान की सरकार के इस फैसले के खिलाफ तब लड़कियों ने अपना जोरदार विरोध दर्ज कराया था।

कई देशों ने लगाई नकाब पर रोक
मध्य एशियाई देशों में हालिया वर्षों में ऐसे कानून बने हैं, जो नकाब पर रोक लगाती हैं। किर्गिस्तान में पुलिस ने सड़कों पर गश्त करके नकाब पहनने पर रोक लगाई है। उज्बेकिस्तान में नकाब पहनने पर 250 डॉलर से ज्यादा का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई है।
 

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