छत्तीसगढ़राज्य

गौरेला पेंड्रा मरवाही : विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोटपा नियमो का पालन करने दी गई समझाईश

गौरेला पेंड्रा मरवाही : विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोटपा नियमो का पालन करने दी गई समझाईश

नियमो का उल्लंघन करने पर पान दुकान एवं थोक किराना स्टोर्स के विरुद्ध की गई चालानी कार्यवाही

गौरेला पेंड्रा मरवाही

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। लोगों को कोटपा नियमो का पालन करने हेतु समझाईश दी गई तथा कोटपा 2003 धारा लिखित पॉम्पलेट्स प्रदाय किया गया। इसके साथ ही
नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी गई।
       कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ ए आई मिंज व जिला नोडल अधिकारी डॉ.पारस जैन के सहयोग से कोटपा एक्ट 2003 के नियमो के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन हेतु विकासखंड गौरेला व पेंड्रा अंतर्गत पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 14 चालान काटे गए व 2400  रुपए जुर्माना किया गया। विकासखंड गौरेला व पेंड्रा के प्रवर्तन दल के सदस्यों में खाद्य विभाग से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नीलम ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग से जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन व दंत सहायक विनय एवं पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।

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