“काराबोह डेम में दबंगई का मामला: शराब के लिए पैसे मांगना और धमकी देना पड़ा महंगा, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार”

छिंदवाड़ा: पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय पाण्डे के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए थाना देहात पुलिस ने काराबोह डेम में घूमने गए युवक से शराब पीने के लिए पैसे मांगने और धमकी देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है ।
दिनांक 22 मई 2025 को प्रार्थी सिद्धांत पिता अनिल भार्गव उम्र 22 साल निवासी गुरैया (देहात) अपने मित्र के साथ काराबोह डेम घूमने गया था। शाम करीबन 06:00 बजे काराबोह डेम के सामने घूमते समय वहाँ पर मोनू उर्फ सहदेव भारती, आयुष उर्फ सत्यम डेहरिया और शेखर भारती आए और कहने लगे कि तुम लोग हमारे एरिया में घूमने आए हो इसलिए तुम्हें हमें शराब पीने के लिए 1,500 रुपये देने होंगे। प्रार्थी द्वारा शराब पीने के लिए पैसे देने से मना करने पर शेखर भारती ने सिद्धांत के गले में कटर निकालकर रख दिया और जान से मारने की धमकी दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना देहात में अप.क्र. 274/25 धारा 119(1), 351(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री अजय पाण्डे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आयुष गुप्ता के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री अजय राणा के नेतृत्व में थाना प्रभारी देहात गोविन्द राजपूत द्वारा पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपियों की तलाश पतासाजी की गई ।
दिनांक 25 मई 2025 को आरोपीगण (1) मोनू उर्फ सहदेव पिता रामकिशन भारती उम्र 22 साल, (2) आयुष उर्फ सत्यम पिता हरि डेहरिया उम्र 22 साल दोनों निवासी गंगई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में एक अन्य फरार आरोपी शेखर पिता रंजीत भारती उम्र 21 साल निवासी चांदमेटा (छिंदवाड़ा) का जो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी, मारपीट संबंधी अपराध पंजीबद्ध/ न्यायालयीन विचाराधीन हैं, जिसकी पतासाजी कर आज दिनांक 02 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी शेखर पिता रंजीत भारती उम्र 21 साल निवासी चांदमेटा (छिंदवाड़ा) का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं:
– अप.क्र. 300/19 धारा 379,411 भादवि
– 205/24 धारा 115(2), 118(1), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस
– 159/25 धारा 303(2),3(2),3(5) बीएनएस
– 267/21 धारा 379, 411 भादवि
निरीक्षक जी.एस. राजपूत, उनि महेश अहिरवार, सउनि संदीप राजपूत, आर. सौरभ बघेल, आर. शेरसिंह रघुवंशी, सायबर सेल आर आदित्य रघुवंशी की विशेष भूमिका रही।