मध्य प्रदेशराज्य

लड़की का पीछा करने से रोकने पर उसके भाई की हत्या करने वाले जीजा-साले को मिला आजीवन कारावास

इंदौर 
लड़की का पीछा करने से रोकने पर उसके भाई की हत्या करने वाले जीजा-साले को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सभी आरेपियों पर 14 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। हत्यारों के नाम आकाश साहू निवासी ग्राम रेवती और राकेश साहू निवासी शिवकंठ नगर इंदौर हैं। दोनों रिश्ते में जीजा-साला है। जानकारी हो कि यह मामला चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी।
 
घर आया और चाकू से कर दिया हमला
बता दें कि घटना साल 2022 की है। 26 जून को फरियादी ने बाणगंगा थाने पहुंचकर पुलिस को बताया था कि उसके घर के पास रहने वाला आकाश साहू उसकी लड़की का पीछा करता था। इसपर जब उसके बेटे अमन ने आकाश को ऐसा करने से रोका तो वारदात वाले दिन आकाश अपने जीजा राकेश के साथ मेरे घर आया और अमन पर बार-बार चाकू से हमला कर दिया। मैं और मेरा परिवार जब बीच-बचाव करने आया तो हत्यारों ने हम पर भी हमला कर दिया।

दोनों को आजीवन कारावास की सजा
उन्होंने चाकू मारकर अमन को लहूलुहान कर दिया। हम अमन को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले पर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आकाश साहू और राकेश साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रकरण में अभियोजन ने 17 गवाहों के बयान कराए थे।

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