मध्य प्रदेशराज्य

राहुल गांधी को भोपाल अदालत का समन, 9 मई को पेश होने के आदेश, मामला मानहानि से जुड़ा हुआ

भोपाल
जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन भेजा है। राहुल गांधी पर 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान मानहानि का आरोप है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान के खिलाफ पनामा पेपर्स में नाम होने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने उन्हें 9 मई को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला झाबुआ में हुई एक चुनावी रैली से जुड़ा है।

झाबुआ की रैली में लगाए थे आरोप

राहुल गांधी ने झाबुआ में एक रैली को संबोधित किया था। इस रैली में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पर पनामा पेपर्स लीक में नाम आने का आरोप लगाया था। बाद में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान पर लगे आरोपों को वापस ले लिया, लेकिन कार्तिकेय चौहान पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। इसी बात पर कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
कार्तिकेय ने लगाए थे आरोप

कार्तिकेय चौहान का कहना है कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ की रैली में राहुल गांधी ने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए। इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। यह मामला अब तक अनरजिस्टर्ड था, लेकिन अब कोर्ट ने इसे दर्ज कर लिया है और राहुल गांधी को समन जारी किया है। भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने यह समन जारी किया है। राहुल गांधी को 9 मई को कोर्ट में पेश होना होगा।
शिवराज पर दिए बयान को लिया वापस

राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि 'केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स में है।' हालांकि बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर दिए गए बयान को वापस ले लिया। लेकिन कार्तिकेय चौहान पर कही गई बात को नहीं बदला।

कार्तिकेय ने मामला कराया था दर्ज

इस पर कार्तिकेय ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था.कार्तिकेय का आरोप है कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ की रैली में राहुल गांधी ने झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे.इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.मामला अब तक अनरजिस्टर्ड था,लेकिन कोर्ट ने इसे दर्ज कर लिया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर अब पेश होने को कहा है.राहुल गांधी को समन न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने जारी​ किया है.

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