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कोयलांचल क्षेत्र में खदानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, कलेक्टर का आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

छिंदवाड़ा-कोयलांचल क्षेत्र में स्थापित खदानों और अन्य संवेदनशील इकाइयों की सुरक्षा को देखते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने खदानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की रिपोर्ट के अनुसार, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) की परासिया एवं कन्हान-जुन्नारदेव क्षेत्र स्थित खदानों — जैसे महादेवपुरी, विष्णुपुरी, नेहरिया, हरनभटा एवं मोहन कॉलरी — में विस्फोटक मैगजीन, वर्कशॉप, विद्युत उप-स्टेशन आदि संवेदनशील इकाइयों को ड्रोन के माध्यम से नुकसान पहुँचाए जाने की आशंका जताई गई है।

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन इकाइयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना या उसका संचालन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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