पार्टी के नाम का दुरुपयोग कर रहे निष्काशित व्यक्ति : बौद्ध
अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों ने रखी बात

छिंदवाड़ा :अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को लेकर विवाद अब अदालत में चल रहा है. ऐसे में पार्टी के अधिकार को लेकर अलग, अलग तरह से दावेदारी हो रही है. अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुखराम बौद्ध और प्रदेश अध्यक्ष जयपाल उइके ने शनिवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी. श्री उइके ने दावा किया कि पूर्व विधायक और पार्टी संस्थापक मनमोहन शाह बट्टी ने पार्टी का गठन किया था और अब वो ही उसके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग पार्टी के नाम से आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 082777/2024 में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के नामे एवं जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रकरण निराकरण तक पार्टी स्तर पर कोई भी गतिविधि कार्यकलाप या आयोजन किया जाना विधिविरुद्ध है और न्यायालय की अवमानना है. पार्टी के नाम से कार्यक्रम में जिन अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है वो पूर्व में पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में कार्य कर रहे हैं. साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के नाम से लगाई गई याचिका हाईकोर्ट से 21 दिसंबर को निरस्त हो चुका है. श्री उइके के मुताबिक पार्टी का पंजीकृत कार्यालय 263 राहुल नगर कोलार रोड भोपाल से संचालित है इसी पते पर पत्र व्यवहार निर्वाचन के समस्त दस्तावेज का आदान प्रदान किया जाता है .पार्टी का आडिट प्रति वर्ष नियम के अनुसार किया जा रहा है. 6 वर्ष की आडिट रिपोर्ट भी न्यायालय में जमा है.