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सामूहिक विवाह आयोजन के साथ होगा कल्याणी विवाह भी :सांसद बंटी विवेक साहू
विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके जीवन की नई शुरूवात करने हेतु की जा रही पहल

छिन्दवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के साथ मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह का भी आयोजन किया जायेगा. जिसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है.
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निवासरत कल्याणियों (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके जीवन की नई शुरूवात करने हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना“ वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी। शासन की यह कल्याणकारी योजना निरंतर संचालित की जाकर कल्याणियों को विवाह उपरांत 2 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है.
सांसद श्री साहू ने कहां कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गत दिनों आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में सामूहिक विवाह आयोजन के साथ-साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रियों को अवगत कराया गया है। उक्त योजना का प्रदेश एवं जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है, जिससे जरूरतमंद कल्याणियों को अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके. इसके लिये कल्याणी विवाह पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद कल्याणियों की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके. सांसद श्री साहू ने जिले भर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि ऐसी कल्याणी विधवा बहनों तक यह जानकारी भेजकर उन्हें इस योजना से जोड़े, जिससे कि उन्हें शासन की इस योजना का लाभ मिल सकें.
सांसद श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा है कि नारी शक्ति को संबल मिले और वे आगे आकर आत्मनिर्भर बने। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनांए भी संचालित की जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का रोजगार और स्वरोजगार चला रही है, अब वे किसी पर निर्भर नहीं है.
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के पात्रता के मापदंड :-
1. कल्याणी व कल्याणी का पति म.प्र. के मूल निवासी हो ।
2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो ।
3. कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, किसी राज्य/केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी न हो।
4. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
5. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो।
6. कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी. में पंजीयन हो।